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Kapil Sibal's political U-turn, Congress's ideological contradictions, and India's constitutional institutions

कपिल सिब्बल का ऐतिहासिक यू-टर्न, कांग्रेस का वैचारिक दोहरापन और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला

सारांश

  • संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार के दौरान जब कपिल सिब्बल देश के कानून मंत्री थे, तब उन्होंने भारत की संसद में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण और संशोधन (SIR) से जुड़े तीन मूलभूत प्रशासनिक और कानूनी कारण स्पष्ट किए थे—स्थान परिवर्तन, नाम का दोहराव (डुप्लीकेशन) और मतदाता की मृत्यु।
  • उस समय सिब्बल ने संसद के आधिकारिक रिकॉर्ड पर यह सिद्ध किया था कि वोटर लिस्ट से नाम कटना किसी नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार छीनना नहीं, बल्कि पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली को बनाए रखने की एक अनिवार्य वैधानिक प्रक्रिया है।
  • आज विडंबना यह है कि चुनाव आयोग द्वारा इन्हीं संवैधानिक नियमों के तहत करोड़ों मृत, स्थानांतरित और फर्जी या विदेशी मतदाताओं के नाम हटाने पर स्वयं कपिल सिब्बल और पूरी कांग्रेस पार्टी इसे ‘वोट चोरी’ बताकर देश में भ्रम और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं।
  • राष्ट्रपति भवन जाकर मनगढ़ंत और झूठा नैरेटिव गढ़ने से लेकर देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) पर दबाव बनाने और चुनाव आयोग की साख को धूमिल करने तक, विपक्षी गठबंधन का यह दोहरा चरित्र पूरी तरह बेनकाब हो चुका है।
  • यदि विपक्ष को वास्तव में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) या चुनाव प्रक्रिया से कोई वास्तविक संवैधानिक शिकायत है, तो उसे सड़क पर हिंसक राजनीति, अनर्गल बयानबाजी और मीडिया ड्रामा करने के बजाय संसद में महाभियोग लाने का वैचारिक व कानूनी साहस दिखाना चाहिए।
  • संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाले इस राजनीतिक पाखंड का पर्दाफाश और सशक्त विरोध करना राष्ट्रीय हित में अत्यंत आवश्यक है।

कपिल सिब्बल का यू-टर्न और कांग्रेस की वैचारिक राजनीति

1. UPA कार्यकाल में कपिल सिब्बल के आधिकारिक तर्क और संसद का रिकॉर्ड

  • संसदीय रिकॉर्ड की वास्तविकता: UPA सरकार में केंद्रीय कानून मंत्री रहते हुए कपिल सिब्बल ने संसद के पटल पर आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट किया था कि मतदाता सूची को स्वच्छ, अद्यतन और पारदर्शी बनाए रखने के लिए नाम हटाना एक पूर्णतः प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया है।
  • प्रथम कारण (स्थान परिवर्तन और नए क्षेत्र में पंजीकरण): जब कोई नागरिक अपना मूल विधानसभा क्षेत्र छोड़कर किसी नए क्षेत्र में निवास करने लगता है, तो कानूनन उसका नाम पुराने क्षेत्र की सूची से हटा दिया जाता है। सिब्बल ने स्वयं समझाया था कि यह किसी का वोट छीनना नहीं, बल्कि नए स्थान पर मताधिकार स्थानांतरित करने की संवैधानिक व्यवस्था है।
  • द्वितीय कारण (नाम का दोहराव अथवा रेप्लिकेशन): यदि किसी नागरिक का नाम पुरानी और नई दोनों जगहों की मतदाता सूची में एक साथ दर्ज रह जाता है, तो नियम के अनुसार एक स्थान से नाम रद्द करना अनिवार्य होता है, क्योंकि कोई भी भारतीय नागरिक दो अलग-अलग स्थानों से मतदान नहीं कर सकता।
  • तृतीय कारण (मृत्यु उपरांत नाम विलोपन): किसी भी मतदाता की मृत्यु हो जाने के पश्चात मतदाता सूची की शुचिता और प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए उसका नाम मतदाता सूची से हटाना चुनाव आयोग का अनिवार्य प्रशासनिक कर्तव्य है।
  • राजनीतिक सुविधा का यू-टर्न: जिन वैज्ञानिक और कानूनी तर्कों को सिब्बल ने स्वयं संसद में देश के सामने रखा था, आज केवल राजनीतिक अवसरों को भुनाने और चुनावी हार के डर को छिपाने के लिए वे और उनकी पार्टी उन्हीं पारदर्शी नियमों का विरोध कर रहे हैं।

2. वोटर लिस्ट संशोधन के आंकड़े और रोहिंग्या-बांग्लादेशी घुसपैठ का सच

  • पारदर्शी आंकड़ों का सत्य: चुनाव आयोग द्वारा चलाए गए वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण अभियान में जो नाम हटाए गए, उनमें लगभग 2.8 करोड़ मृत व्यक्ति, 6.3 करोड़ स्थान बदल चुके नागरिक और लगभग 1 करोड़ दोहरे (डुप्लीकेट) मतदाता शामिल थे।
  • वैध नागरिकों बनाम घुसपैठियों की स्थिति: स्थान बदलने वाले वैध भारतीय नागरिकों ने सामान्य वैधानिक प्रक्रिया के तहत अपने नए निवास क्षेत्रों में नाम जुड़वा लिए हैं, जिससे उनका लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित है।
  • अवैध घुसपैठियों पर गाज: जो रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिये फर्जी पहचान पत्रों के सहारे मतदाता सूची में घुसे थे और अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने में पूरी तरह असमर्थ रहे, वे इस शुद्धिकरण प्रक्रिया में मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए हैं।
  • राष्ट्रपति भवन में कांग्रेस का प्रोपेगेंडा: इस सामान्य और कानूनी विलोपन प्रक्रिया को ‘वोट चोरी’ का नाम देकर कांग्रेस नेताओं ने अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात की और बाहर आकर राहुल गांधी ने यह झूठा दावा फैलाया कि राष्ट्रपति ने उनकी बात मान ली है।
  • सबूतों का अभाव और खड़गे का स्वीकारोक्ति बयान: वास्तविकता यह थी कि राष्ट्रपति ने उनसे ‘वोट चोरी’ के आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत मांगे थे। स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मीडिया के सामने स्वीकार करना पड़ा कि वे अभी सबूत जुटा रहे हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि बिना किसी आधार के केवल राजनीतिक भ्रम फैलाया गया।

3. न्यायपालिका पर दबाव और संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन

  • सर्वोच्च अदालत के स्पष्ट रुख की अनदेखी: जब कांग्रेस के पास राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं थे, तो उन्होंने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश से मिलने का समय मांगने का नाटक रचा, जबकि मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर चुकी थी।
  • चीफ जस्टिस द्वारा मिलने से स्पष्ट इनकार: सुप्रीम कोर्ट की गरिमा, स्वतंत्रता और संवैधानिक प्रक्रियाओं का सम्मान करते हुए देश के मुख्य न्यायाधीश ने बिना किसी ठोस वैधानिक आधार के इस प्रकार की राजनीतिक बैठकों और दबाव बनाने की कोशिशों को सिरे से खारिज कर दिया।
  • संवैधानिक संस्थाओं की साख पर हमला: संवैधानिक मंचों पर अपनी बात रखने के बजाय न्यायपालिका, चुनाव आयोग और संवैधानिक पदों की साख पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाना लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए एक खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना परंपरा है।
  • वैचारिक दिवालियापन: जब राजनीतिक दल चुनाव परिणामों में जनता का समर्थन खोने लगते हैं, तो वे अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाकर जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं।

4. सड़क की हिंसक राजनीति बनाम महाभियोग का संवैधानिक मार्ग

  • संसदीय महाभियोग का स्पष्ट प्रावधान: भारत का संविधान मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को हटाने के लिए संसद के भीतर ‘महाभियोग’ (Impeachment) का एक निश्चित, पारदर्शी और गरिमापूर्ण मार्ग प्रदान करता है।
  • संसदीय प्रक्रिया से भागता विपक्ष: यदि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के पास चुनाव आयोग के विरुद्ध कोई वास्तविक तथ्य या प्रमाण हैं, तो उन्हें संसद के पटल पर महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहिए, लेकिन ठोस सबूतों के अभाव के कारण वे संवैधानिक प्रक्रियाओं के बजाय सड़क की अराजकता चुनते हैं।
  • वरिष्ठ अधिवक्ताओं का दोहरा चरित्र: कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञ यह भली-भांति जानते हैं कि सड़क पर विरोध प्रदर्शन करके, प्रेस वार्ताएं करके या भीड़ जुटाकर संवैधानिक पदों से किसी अधिकारी को नहीं हटाया जा सकता, फिर भी वे इस अराजक नैरेटिव को वैचारिक संरक्षण दे रहे हैं।
  • अराजकता फैलाने वाले तत्वों को कड़ा संदेश: देश के भीतर अशांति भड़काने, हिंसा को बढ़ावा देने और सड़क पर समानांतर व्यवस्था चलाने की वकालत करने वाले तथाकथित बुद्धिजीवियों को अब कानून के सख्त दायरे में लाकर और जन-आक्रोश के माध्यम से कड़ा व मुंहतोड़ जवाब देना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

🇮🇳जय भारत, वन्देमातरम 🇮

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